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34 साल पुराने हत्या कांड में आया फैसला, पांच दोषियों को सात साल कैद और जुर्माना

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गोपालगंज: जिले के नगर थाना क्षेत्र में दर्ज एक पुराने हत्या कांड में आखिरकार न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। वर्ष 1991 में हुए इस गैर इरादतन हत्या कांड (कांड संख्या 102/1991) में पांच अभियुक्तों को सात साल की सजा और जुर्माना भुगतने का आदेश दिया गया है। अदालत ने दोषियों पर 10 हजार रुपये तक का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड नहीं देने पर तीन माह से लेकर दो माह तक की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

माननीय एडीजे-12 धीरज कुमार मिश्रा की अदालत ने सोमवार को यह फैसला सुनाया। जिन अभियुक्तों को दोषी करार दिया गया है, उनमें विनोद प्रसाद, नागेन्द्र प्रसाद, सचीता प्रसाद, पारस भगत और प्रभु भगत शामिल हैं। सभी कुचायकोट थाना क्षेत्र के पुरख टोला गांव के निवासी बताए जाते हैं। अदालत ने माना कि अपराध गंभीर था और सबूतों के आधार पर अभियुक्तों को सजा मिलना जरूरी है।

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इस मामले में अपर लोक अभियोजक जयराम साह ने अदालत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर यह साबित किया कि अभियुक्त वारदात में प्रत्यक्ष रूप से शामिल थे। उनकी दलीलों के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

पुलिस प्रशासन ने इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि यह निर्णय समाज में अपराधियों के खिलाफ कड़ा संदेश देगा। साथ ही, पीड़ित परिवार को भी लंबे इंतजार के बाद न्याय मिला है।

गौरतलब है कि यह मामला 34 साल पुराना था और इसके निष्पादन के लिए लंबे समय से प्रयास जारी थे। आखिरकार न्यायालय के सख्त रुख ने इसे अंजाम तक पहुंचाया।

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