पटना: बिहार शिक्षा परियोजना परिषद (BEP) ने राज्यभर में कार्यरत विभिन्न पदाधिकारियों और कर्मचारियों के लिए संशोधित वेतनमान की अधिसूचना जारी कर दी है। परिषद के राज्य परियोजना निदेशक मयंक वरवड़े (IAS) द्वारा हस्ताक्षरित आदेश के मुताबिक, 1 जनवरी 2006 के आधार पर वेतन निर्धारण करते हुए 1 अगस्त 2025 से इसका लाभ दिया जाएगा।
जारी आदेश के अनुसार सिनियर ऑडिटर, असिस्टेंट रिसोर्स पर्सन, एकाउंटेंट, जूनियर इंजीनियर, रिसर्च एसोसिएट, स्टेनोग्राफर, प्रोग्राम असिस्टेंट, ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन, कंप्यूटर हार्डवेयर असिस्टेंट, नाइट गार्ड समेत 40 से अधिक पदों पर नया वेतनमान तय किया गया है। इसमें कुछ पदों पर रिक्तियों का भी उल्लेख किया गया है।
परिषद ने स्पष्ट किया है कि वेतन निर्धारण की प्रक्रिया में सभी कर्मियों के कार्यकाल, नियुक्ति तिथि और संबंधित प्रावधानों को ध्यान में रखा जाएगा। आदेश में कहा गया है कि राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय कार्यालयों में तैनात सभी कर्मियों को संशोधित वेतन संरचना का लाभ मिलेगा।
परिषद ने यह भी निर्देश दिया है कि भुगतान से पूर्व राज्य कार्यालय से अनिवार्य अनुमोदन प्राप्त करना होगा। साथ ही, जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है।
सूचना की प्रतिलिपि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव, विकास आयुक्त बिहार, जिला पदाधिकारियों और शिक्षा विभाग के अन्य वरीय अधिकारियों को भेजी गई है।
इस आदेश के लागू होने से बड़ी संख्या में शिक्षा परियोजना परिषद के कर्मचारियों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा और उनके वेतनमान में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी।