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गोपालगंज के बरौली में विवादित भूमि पर धारा 144 लागू, पांच से अधिक लोगों के जमावड़े पर रोक

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गोपालगंज: भूमि विवाद को लेकर तनाव की आशंका के मद्देनज़र अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीएम) गोपालगंज ने कड़ा कदम उठाते हुए बरौली प्रखंड की मौजा बरौली, खाता संख्या 609, खेसरा संख्या 762, रकबा 0-13-9 धूर भूमि पर धारा 144 लागू कर दिया है। इस आदेश के तहत 500 गज की परिधि में पांच से अधिक लोगों के एकत्र होने, किसी भी प्रकार के आयोजन, मवेशी हांकने, हथियार रखने तथा जुलूस निकालने पर सख्त रोक रहेगी।

आदेश में कहा गया है कि उक्त भूमि पर परमानेंट इंजंक्शन आदेश के बावजूद कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा कब्जे की कोशिश की जा रही थी, जिससे विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती थी। इस स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से धारा 144 लागू की है, जो 7 सितंबर 2025 तक या सामान्य स्थिति बहाल होने तक प्रभावी रहेगी।

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एसडीएम अनिल कुमार ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 223 के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने पुलिस बल को भी निर्देशित किया है कि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए चौकसी बढ़ाई जाए और आदेश की अवहेलना करने वालों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए।

आदेश की प्रति अंचल अधिकारी बरौली, थानाध्यक्ष बरौली, प्रखंड विकास पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक सहित जिले के तमाम संबंधित पदाधिकारियों को भेज दी गई है। वहीं प्रशासन ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि शांति बनाए रखें और किसी भी प्रकार की अफवाह या भ्रामक सूचना पर ध्यान न दें।

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